जमशेदपुर : मानगो नूर कॉलोनी निवासी जमीन कारोबारी सबाऊल हक उर्फ मो दानिश के हत्या के मामले में शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने शहनवाज खान उर्फ डाबर समेत सरफराज आलम उर्फ छोटू,मो. सलीम उर्फ गुड्डू, मकसूद आलम उर्फ काला मकसूद और शेख फैयाज को दोषी करार दिया. कोर्ट सजा के बिंदु पर 5 जून को फैसला सुनाएगी. शनिवार को सुनवाई के दौरान साजिशकर्ता जमीन कारोबारी शहनवाज खान उर्फ डाबर कोर्ट में सशरीर पेश हुआ था. जबकि अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए पेश हुए थे.
कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये जाने के बाद शहनवाज खान उर्फ डाबर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक सुनील चंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट में पैरवी की. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू दयाल, आनंद झा और डी सतीश कुमार पैरवी कर रहे थे. बता दे कि 29 दिसंबर 2020 को मानगो नूर कॉलोनी निवासी जमीन कारोबारी मो दानिश नमाज पढ़ने के लिए गया था.
वापसी के दौरान आजादनगर रोड नंबर 13 के पास स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने दानिश को रोका और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरु कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. स्थानीय लोगों की मदद से दानिश को टीएमएच ले जाया गया था जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया. मो दानिश और डाबर के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था जिस कारण दानिश की हत्या कर दी गई थी.