जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो उलीडीह स्थित आदिवासी जन कल्याण उच्च विद्यालय में गबन के मामले में 13 साल बाद फैसला आया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी क्लर्क बीर सिंह कुंकल और सहायक शिक्षक रमन कुमार घोष और मनोहर कुमार घोष को बरी कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलोक कुमार की अदालात ने आरोपियों को साक्ष्य के आरोप में बरी कर दिया. पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रभूषण ओझा ने बहस की थी.
अधिवक्ता चंद्रभूषण ओझा ने बताया कि इस मामले में विद्यालय के सचिव सर्वेश्वर मुर्मू ने 6 जुलाई 2011 को कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी. सर्वेश्वर ने शिकायतवाद में बताया था कि क्लर्क बीर सिंह कुंकल, सहायक शिक्षक रमन कुमार घोष और मनोहर कुमार घोष ने चेक का इस्तेमाल कर स्कूल के यूको बैंक के खाते से लगभग 70 हजार रुपये की अवैध निकासी की है. हालांकि सर्वेश्वर मुर्मू ने कोर्ट में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जिससे यह गबन साबित हो पाए. साक्ष्य के आभाव में ही कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया.