दुमका : बहुचर्चित दुमका पेट्रोल कांड में गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. नाबालिग को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर जान से मारने के मामला अदालत ने दोनों दोषियों शाहरुख हुसैन और मो. नईम उर्फ छोटू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी की पेशी दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस चर्चित पेट्रोल कांड में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत में सजा की बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों दोषियों शाहरुख हुसैन और मो. नईम अंसारी उर्फ छोटू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा मुख्य आरोपी शाहरुख के ऊपर 25 हजार का जुर्माना और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम पर भी फाइन लगाया गया और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. इन दोनों से मिली जुर्माने की कुल राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी.
बता दे कि दुमका नगर थाना क्षेत्र में 23 अगस्त 2022 को एक सिरफिरे आशिक ने अपने दोस्त की मदद से 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को सोते वक्त खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी. इस घटना के बाद गंभीर रुप से झुलसी किशोरी की इलाज के क्रम में रांची के रिम्स में 27 अगस्त को मौत हो गयी थी. अपनी मौत से पहले नाबालिग लड़की ने रिम्स में मजिस्ट्रेट को दिए बयान में आरोपियों का नाम लिया था.
अदालत में इस मामले में चली स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई. इसके बाद अदालत ने इस मामले में इन दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. इस घटना के बाद गिरफ्तार होने के बाद से मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू सेंट्रल जेल में बंद हैं.