जमशेदपुर : जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में भाजयुमो नेता सूरज कुमार हत्याकांड मामले में मंगलवार को अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष अनिल कुमार मिश्रा अदालत ने मामले में दोषी सोनू सिंह और कमल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा अदालत ने दोषियों पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. अदालत ने आईपीसी की धारा 302 में आजिवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना और धारा 201 में सात साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. इसके पूर्व अदालत शुक्रवार को दोनों को दोषी करार दिया था.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने अपना पक्ष रखा था. घटना 7 दिसंबर 2021 की है. घटना के वक्त सूरज अकेला घर जा रहा था. इसी बीच सोनू और कमल समेत दो नाबालिग ने सूरज को रोका और बात करने लगे. बात करते-करते सोनू ने चापड़ निकाला और सूरज पर कई वार करने लगा.घटना को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में सूरज को टीएमएच ले जाया गया जहां इलाज के दौरान 9 दिसंबर को सूरज की मौत हो गई थी.