सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पांच साल बाद परिजनों को मुआवजा मिला है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के बाद तबरेज आलम की पत्नी सहिस्ता परवीन को दो लाख का मुआवजा दिया गया. इससे संबंधित आदेश झारखंड गृह विभाग ने जारी कर दी है.
तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला 17 जून 2019 का है. तबरेज जमशेदपुर से अपने गांव वापस लौट रहा था. तभी सरायकेला इलाके के धातकीडीह गांव के कुछ लोगों ने उसे चोरी के आरोप में पकड़ लिया था. उसके बाद बिजली के खंबे में बांधकर उ,की पिटाई की थी. पुलिस ने तबरेज को चोरी के आरोप में जेल भेज दिया था. जहां उसकी तबीयत बिगड़ गयी और 22 जून 2019 को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.
सरायकेला कोर्ट ने इस मामले में बीते 5 जुलाई 2023 को 10 दोषियों को दस साल की सजा सुनायी. साथ ही सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे-1 अमित शेखर की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषियों को सजा सुनायी. कोर्ट ने जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया, उनमें भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और महेश महाली शामिल हैं.