सरायकेला/ Pramod Kumar Singh : सरायकेला थाना क्षेत्र के खपरसाई निवासी शिक्षिका सुकरू हेस्सा की नृशंस हत्या मामले में सजा की बिंदु पर बुधवार को सरायकेला कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी हरि हेंब्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने पर एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा.
जानकारी देते हुए लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार ने बताया कि 3 जुलाई 2018 को सरायकेला थाना क्षेत्र के खपरसाई गांव में घटी उक्त नृशंस हत्याकांड के संबंध में मृतका शिक्षिका सुकरू हस्सा के भतीजे जॉनसन मुंडा की शिकायत पर सरायकेला थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले के अनुसार 3 जुलाई 2018 को स्कूल में पढ़ा रही शिक्षिका सुकरू हस्सा को गांव का ही हरि हेंब्रम विद्यालय से बाल पड़कर घसीट कर अपने घर के सामने लाया और धारदार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. जिसके बाद आरोपी हरि हेंब्रम मृतका शिक्षिका सुकरु हेस्सा का कटा हुआ सिर लेकर खुलेआम सड़क मार्ग से चलते हुए कीता के काली मंदिर के समीप पहुंचा. जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से सरायकेला पुलिस द्वारा घेराबंदी हरि हेंब्रम को गिरफ्तार किया गया था.
इस मामले में अदालत में कुल 13 लोगों की गवाही हुई थी जिसके बाद अदालत ने हरि को 29 जनवरी को दोषी पाया था. आज सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. इधर फैसला आने के बाद सुकरू के परिजन खुश नजर आए. परिजनों ने बताया कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगी. अखिरकर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया.
बाइट– लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार