रांची: बुधवार को यदि आप रांची जा रहे हैं तो सावधान रहें. मुख्यमंत्री आवास के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि मे, राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में और प्रवर्तन निदेशालय, डोरण्डा, रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में सुबह 9:00 बजे से देर रात 10:00 बजे तक धारा 144 लागू किया गया है.
इस दौरान बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर पाबंदी रहेगी. किसी प्रकार के अस्त्र- शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना वर्जित रहेगा. किसी प्रकार के हरवे- हथियार जैसे- लाठी- डंडा, तीर- धनुष, गड़ासा- भाला आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा. बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना प्रतिबंधित रहेगा.
वैसे यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा.
बताया गया कि कतिपय संगठनों / दलों द्वारा बुधवार को धरना- प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है. इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम- काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ- साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि- व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए रांची सदर एसडीओ ने चिन्हित जगहों पर निषेधाज्ञा जारी की है.