झारखंड ब्यूरो: राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों एवं चुनाव पदाधिकारियों को निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश जारी कर दिया है. इसके साथ ही सूबे के निकायों में सियासी हलचल तेज हो गयी है. आयोग ने अपने आदेश में उपायुक्त एवं चुनाव पदाधिकारी को लिखा है कि न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है.
विदित हो कि बीते 4 जनवरी को हाईकोर्ट ने राज्य के नगर निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान 3 हफ्ते के भीतर करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चुनाव न कराकर राज्य सरकार ने संवैधानिक और स्थानिक ब्रेकडाउन किया है. स्थानीय शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव को सरकार द्वारा रोके जाने के खिलाफ रांची नगर निगम की नीवर्तमान पार्षद रोशनी खलको एवं अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
आयोग ने उपायुक्तों को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान सामग्रियों की व्यवस्था व अन्य मदों में व्यय भार का आकलन करते हुए नगर विकास विभाग को प्रेषित करने का निर्देश दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव 2022- 23 के लिए निर्गत निर्देशों को आगामी नगर निकाय चुनाव में भी प्रासंगिक बताया है. उपायुक्त को पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. जरूरत पड़ने पर पत्राचार कर आयोग से मंतव्य प्राप्त करने की सलाह दी है.
बता दे कि आयोग पूर्व में ही चुनाव के लिए सभी जिलों को मतदान सामग्रियां उपलब्ध करा चुका है. जिले को उपलब्ध कराई गई सामग्रियों को छोड़ अन्य सामग्रियों की व्यवस्था जिला चुनाव पदाधिकारी के स्तर से की जानी है. इसके लिए चुनाव के पूर्व मतदान सामग्रियों की व्यवस्था व अन्य मदों में खर्च के लिए राशि की आवश्यकता का आकलन करना आवश्यक है. इसके साथ ही राज्य में निकाय चुनाव की आस जग गयी है. साथ ही निकायों में सियासी पारा भी गरमाने लगा है. मकर संक्रांति के बाद इसमें तेजी आने की संभावना है. शिथिल पड़ चुके जनप्रतिनिधि अब सियासी दांव- पेंच बिठाने लगे हैं.