लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान हत्या के अभियुक्त समरित उरांव उर्फ सम्मिलित उरांव को हत्या का दोषी पाया गया. उसे उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. प्रभारी लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार उक्त घटना गारू थाना क्षेत्र में 24 अक्टूबर 2018 को हुई थी. सरिता नामक महिला के पति की हत्या एकतरफा प्यार में आरोपी के द्वारा कर दी गयी थी.
अशोक कुमार दास ने बताया कि सरिता नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी. इस दौरान उससे अभियुक्त समरित उरांव उर्फ सम्मिलित उरांव एकतरफा प्रेम करने लगा और पति को छोड़कर उसके साथ रहने का दवाब बनाया. सरिता राजी नहीं हुई तो वह महिला के पति अनिल की हत्या कर दी. पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.
मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत में चल रहा था. अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 10 गवाहों को पेश किया गया. सभी गवाहों ने हत्या में सम्मिलित उरांव के शामिल होने की बात कही. दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा मुकर्रर किया. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतना होगा. बता दें कि यह मामला काफी चर्चित हुआ था.