DESK चेक बाउंस के मामले में एक व्यवसायी को कोर्ट ने एक साल की सजा मुकर्रर की है. साथ ही 10.25 लाख रुपए शिकायकर्ता को बतौर हर्जाना चुकाने के निर्देश दिए हैं. मामला जमशेदपुर के गोलमुरी का है. सूचक उमेश कुमार अग्रवाल उर्फ उमेश कुमार पलसानिया ने एनआई एक्ट के तहत कोर्ट में अपने ही रिश्तेदार व्यवसायी मदन कुमार अग्रवाल के खिलाफ 10.10 लाख रुपए धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया था.
गुरुवार को इसकी सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार भगत की अदालत ने मदन कुमार अग्रवाल को दोषी ठहराते हुए आरोपी को एक साल साधारण कारावास और शिकायतकर्ता को हर्जाना के रूप में 10.25 लाख रुपए चुकाने का निर्णय सुनाया है.
*क्या है मामला*
मामले के सूचक उमेश कुमार अग्रवाल उर्फ उमेश कुमार पलसानिया ने बताया कि उनका टेल्को के आजाद मार्केट में मेसर्स पलसानिया कंसल्टेंसी नामक एक फर्म है, जिसमें शेयर ट्रेडिंग का काम होता है. शेयर ट्रेडिंग से हर साल उन्हें 10 लाख रुपए की आमदनी होती है. आरोपी उनके रिश्तेदार हैं. उन्हें पैसों की जरूरत हुई तो उन्होंने बारी- बारी से करीब 15.10 लख रुपए का दोस्ताना कर्ज व्यवसाय चलाने के लिए दिया था. रुपए के बदले मदन अग्रवाल ने 10.10 लाख रुपए का कुल 6 चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था.