जमशेदपुर : जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना अंतर्गत सूर्य मंदिर में मंच बनाने को लेकर पूर्व मुख्य मंत्री रघुवर दास और सरयू राय समर्थकों के बीच हुई मारपीट मामले में शनिवार को चन्द्र गुप्त सिंह समेत आठ अभियुक्त ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मयंक मलियाज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. हालांकि आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी. जमानत लेने वालों में चन्द्रगुप्त सिंह, सुशांत पंडा, भूपेन्द्र सिंह, कमलेश कुमार सिंह, हिमांशु अरविंद उर्फ गुंजन यादव, कांचन सिंह, विश्वजीत कुमार, संदेश चौधुरी शामिल हैं. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता विजय शंकर पाठक ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.
उन्होंने बताया कि इन अभियुक्त के खिलाफ निचली अदालत द्वारा गैरजमानती धारा के तहत संज्ञान लिया था. लेकिन संज्ञान के खिलाफ उनहोंने प्रधान न्यायाधीश के समक्ष चुनौती देते हुए रिवीजन का मामला दर्ज किया था. अदालत ने उनकी और से दायर रिवीजन मामले को स्वीकार करते हुए गैर- जमानतीय धारा को हटा दिया था. अदालत ने जमानतीय धारा को देखते हुए आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली. अबतक मामले के 24 अभियुक्त ने अदालत से जमानत ले चुके है.
बता दे कि 28 अक्टूबर 2022 को छठ पूजा के दौरान सूर्य मंदिर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर रघुवर दास समर्थकों मंदिर परिसर में मंच का निर्माण कराया जा रहा था. वहीं सरयू राय समर्थक छठ पूजा का प्रसाद वितरण को लेकर दोनों पक्ष में हुई विवाद के मारपीट को लेकर दोनों पक्ष की ओर से सिदगोड़ा थाने में एक – दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था.
इस मामले में सरयू राय गुट के सुबोध श्रीवास्तव के बयान पर रामबाबू तिवारी,चन्दगुप्त सिंह, कुमार संदेश चौधरी, कमलेश साहू , विकास कुमार सिंह, कुमार अभिषेक,सौरभ चौधरी, देवाशीष सरकार, कांचन दत्ता,भूपेन्द्र सिंह, मनीष कुमार प्रसाद,दिनेश कुमार, अमन सिंह, कुमार धीरज,राकेश कुमार, दुर्गा यादव,अखिलेश चौधरी,मुकेश यादव,अनिमेष सिंह, इकबल सिंह, शैलेश कुमार चौधरी,रंजीत सिंह समेत कुल 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है.