रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नही ले रही है. सुप्रीम कोर्ट के बाद हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है. हाईकोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है.
ईडी ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी ने जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है, उसे सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है. इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है. ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता है.
बता दें कि हेमंत सोरेन ने ED के समन के खिलाफ 23 सितंबर को हाइकोर्ट की शरण ली थी. मुख्यमंत्री ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर ED की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है. साथ ही सीएम ने याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी थी. इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी. ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने पक्ष रखा.