पाकुड़/ Rahul Das झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर सचिव शिल्पा मुर्मू के मार्गदर्शन में शनिवार को जिदातो गर्ल्स हाई स्कूल, रहसपुर उत्क्रमित हाई स्कूल, आरजे गर्ल्स हाई स्कूल के लिटरेसी क्लब में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुई.
उक्त कार्यक्रम के तहत रानी जोर्तिमय गर्ल्स हाई स्कूल में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नुकुमुद्दीन शेख ने शिक्षा अधिकार से सम्बन्धित जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है. मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है. साथ ही बच्चे आगे कैसे बढ़े, प्राकृतिक आपदा समेत कई महत्वपूर्ण जानकारी दी.वही पीएलवी कमला राय गांगुली ने उपस्थित छात्राओं को जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत जानकारी साझा किया. इसके अलावे अपहरण मामले, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी को भगा कर बेचना गैर कानूनी कार्य करना या शौषण करने के मकसद से किसी भी प्रकार से प्रताड़ना करता है, तो अपराधी को कठोर सजा का प्रावधान है. साथ ही जुर्माना हो सकता है. इस सम्बन्ध में सजा अवधि से लेकर जुर्माना राशि तक का विस्तृत जानकारी छात्राओं को दिया गया. वही रहसपुर उत्क्रमित हाई स्कूल में पीएलवी मैनूल शेख द्वारा सभी छात्र- छात्राओं को उनके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य के साथ- साथ बाल विवाह, बाल श्रम, समेत नालसा स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी साझा किया.
इस मौके पर आरजे गर्ल्स हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक कौसर सबीर , जिदातो गर्ल्स हाई स्कूल के वर्ग शिक्षिका जोली मरांडी, पीएलवी कमला राय गांगुली मैनुल शेख खुदू राजवंशी समेत भारी संख्या में स्कूली छात्र- छात्राएं उपाथित रहे.