खरसावां : खरसावां मुख्यालय सभागार में सोमवार को प्रखंड स्तर पर कोटपा-2003 अधिनियम के सभी धाराओं एवं अन्य सहायक कानूनों के अनुपालन को लेकर प्रखंड स्तरीय समन्वय एवं प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते की संयुक्त बैठक प्रखंड प्रमुख मनेन्द्र जामुदा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया. प्रखंड प्रमुख मनेन्द्र जामुदा कोे अध्यक्ष, खरसावां चिकित्सा प्रभारी डॉ विरांगणा सिंकू को सचिव, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी वंसुदरा दास, थाना प्रभारी पिंटू महथा, सीडीपीओ, दो मुखिया व पंसस इसके सदस्य बनाया गया.
बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड बिकास पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण के लिए प्रखंड स्तर पर उडान दस्ता का गठन कर कोटपा कानून का डंडा चलेगा. इसके पूर्व सार्वजनिक स्थानो पर तम्बाकू नियंत्रण के लिए पोस्टर लगाया जाएगा. दिवाल लेखन किया जाएगा. हरेक तीन माह में समीक्षा बैठक होगा. उन्होंने कहा कि नियम-कानून की जानकारी हर आम और खास लोगों को देने के लिए प्रचार-प्रसार व्यापक तौर पर करना आवश्यक है. साथ ही उन्होंने कोटपा कानून के तहत जुर्माना वसूली की प्रतिमाह रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
इस दौरान उन्होंने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की विस्तृत जानकारी देते हुए धूम्रपान निषेध क्षेत्र का दायरा से लेकर जुर्माना तथा होने वाली बीमारियों की जानकारी दी. उन्होंने शिक्षण संस्थानों के सौ गज के दायरे में तम्बाकू बेचने जैसे दंडणीय अपराध पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अव्यस्कों को तम्बाकू पदार्थ बेचना, बिक्री स्थल पर नाबालिग को तम्बाकू पदार्थ नहीं देने तथा दुकानों में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना दंडणीय अपराध तथा बोर्ड पर कैंसरयुक्त फोटो लगाना अनिवार्य बताया गया है.
बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख मनेन्द्र जामुदा, बीडीओ गौतम कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉ विरांगणा सिंकू, बीईईओ वंसुदरा दास, प्रधान लिपिक ओम प्रकाश सिंह, लिपिक सुनील किस्कू, आतेश कुमार, प्रखंड कोडिनेटर पंकज कुभंकार, डॉ उपेन डांग, बीएओ पशुराम महतो, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी धनश्याम बोदरा, महिला सुपरवाइज्जर प्रिया कुमारी, शांति कोड़ा, चन्द्रावती आल्ड्रा, मुखिया सुनिता तापे, मुखिया नागेश्वरी हेम्ब्रम सहित पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे.