सरायकेला: सामाजिक संस्था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तत्वाधान में शनिवार को जिले के पांच प्रखंडों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई. जिले के सरायकेला, राजनगर, कुचाई नीमडीह और चांडिल प्रखंड में “हम ना तो अपने बच्चों का विवाह बचपन में करेंगे और ना ही औरों को ऐसा करने देंगे. बाल विवाह बचपन के खिलाफ एक अपराध है, जिसे और नहीं पनपने दिया जाएगा” के शपथ के बाद संस्था द्वारा जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया. जिसमें करीब 2500 लोगों ने हिस्सा लिया.
इस दौरान सभी ने मिलकर प्रण लिया कि वे किसी भी ऐसे समारोह में सम्मिलित नहीं होंगे जिसमे बाल विवाह हो रहा हो साथ ही इसकी जानकारी उचित अधिकारियो तक पहुचायेंगे. मौके पर मौजूद युवा संस्था के प्रोजेक्ट को- ऑर्डिनेटर प्रशांत शिखर, कार्यकर्ता बबिता, सुखदेव, सुकरंजन, दीनबंधु एवं मुकेश ने इस प्रथा पर रोक लगाए जाने हेतु समाज को जागरूक किया एवं इसके दुष्परिणामों के बारे में बहुत बारीकी से समझाया.
उन्होंने बताया कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, स्थानीय पुलिस, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, एवं चाइल्डलाइन 1098 को सूचना तुरंत दें. उन्होंने ये भी बताया कि बाल विवाह निषेध नियम 2006 के अनुसार बाल विवाह गैर कानूनी है जिसमे बाल विवाह करवाने वाले व शामिल होने वाले सभी लोगो को दो साल की सजा या एक लाख रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है. यह जुर्म गैर जमानती है.