औरंगाबाद/ Dinanath Mouar व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने महिला थाना कांड संख्या 05/20,जी आर 15/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त दयानंद कुमार नारायण पुर नवादा को महिला से छेड़छाड़ के मामले में सज़ा सुनाई है.
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सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि भादंवि धारा 354 में तीन वर्ष की सजा पांच हजार जुर्माना लगाया गया है. वहीं 354 ए में दो वर्ष की सजा और चार हजार जुर्माना लगाया है. दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 18/01/22 को सूचिका ने अभियुक्त पर अहरी औरंगाबाद में छेड़खानी का आरोप लगाया था. गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त 27 दिन जेल में रहा था.
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