राजनगर (Pitambar Soy) जिला बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति की तत्परता से राजनगर प्रखंड क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका की शादी टली और लड़की ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई. स्वजनों ने 18 साल से कम उम्र में ही उसकी शादी तय कर दी थी. जिसके लिए दोनों ओर से तैयारियां चल रही थी.
लड़की वालों द्वारा ही इसकी सूचना जिला बाल कल्याण समिति सरायकेला- खरसावां को मिला था. जिसके बाद समिति ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को दिया. तत्पश्चात जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह राजनगर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी डांगुर कोड़ाह को उक्त नाबालिग बालिका की शादी रुकवाने के लिए परिजनों को पत्रचार किया गया.
शनिवार को हाथों हाथ शादी रुकवाने से सम्बंधित पत्र परिजनों को दिया गया. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह बीडीओ ने उस पंचायत के ग्राम सेवक , पंचायत के मुखिया, गांव के वार्ड सदस्य को उनके घर जाकर बाल बिबाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 का जानकारी देकर शादी रोकने के निर्देश दिए. बीडीओ के निर्देश पर उक्त बालिका के घर जाकर बालिका से पूछा गया तो उसने आगे पढ़ने की बात कही और एक लिखित आवेदन देकर अपनी शादी रुकवाने में प्रशाशन से मदद की गुहार लगाई है. उस वक्त बालिका के पिता घर पर नहीं थे. उनकी माता को बाल विवाह निषेध सम्बन्धी कानूनी जानकारी देकर प्रशासन ने एक लिखित आवेदन माता जी से भी लिया. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनलोगों को कानूनी जानकारी नहीं थी. इसीलिए वे नाबालिग अवस्था में ही बेटी को शादी देने की तेयारी कर रहे थे. जिसके लिए बातचीत सम्पन्न हो गया था. अभी बेटी को पढ़ायेंगे और 18 बर्ष से पहले शादी नहीं देंगे. मोके पर जिला बाल कल्याण समिति सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष रोहित महतो भी उपस्थित थे.