सरायकेला (प्रमोद सिंह) सरायकेला क्षेत्र के पूर्व के किरासन तेल ठेला भेंडर मोहम्मद अख्तर अली, मोहम्मद हसनैन और आबिद हुसैन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति की मांग की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि सरायकेला क्षेत्र में वर्ष 1986 से वे तीनों किरासन तेल भेंडर का कार्य कर रहे हैं. जो उनके लिए एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है. परंतु वर्ष 2017 में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया गया कि सभी ठेला वेंडरों को किरासन तेल की आपूर्ति बंद करते हुए उनके नाम से पीडीएस दुकान का अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाएगा. जिसे लेकर उनके द्वारा आवेदन भी दिया गया.

जिसमें विभाग द्वारा बिना किसी नियम के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की मांग की गई. जिसके बाद तीनों ने निराश होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 7 दिसंबर 2021 को उक्त तीनों को पीडीएस दुकान का अनुज्ञप्ति बिना आवासीय प्रमाण पत्र के निर्गत करने का आदेश दिया गया. बावजूद इसके विभाग द्वारा 1 साल बीत जाने के बाद भी अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है. इससे उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति और बच्चों की पढ़ाई तक बंद हो गई है.
विभाग द्वारा बेवजह परेशान किए जाने से निराश उक्त तीनों ने उपायुक्त से पीडीएस दुकान का अनुज्ञप्ति तत्काल निर्गत करने की मांग की है. ऐसा नहीं होने पर अपने बाल बच्चों के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष भूख हड़ताल करने की बात उन्होंने कही है. और इसके बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आत्महत्या करने के लिए विवश होने की बात उनके द्वारा कही गई हैं.
