सरायकेला (Pramod Singh) संविधान दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे ”संविधान सप्ताह” के तहत सोमवार को सरायकेला मंडल कारा में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जेल में संसीमित बंदियों के लिए उक्त शिविर का आयोजन किया गया था.
कार्यक्रम में मौजूद डालसा के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान की धारा 21 के अनुसार सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है. जेल के कोई भी बंदी किसी भी वजह से अगर अधिवक्ता नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी.
प्ली बारगेनिंग पर भी उन्होंने जोर दिया और बंदियों से अनुरोध किया कि छोटे- छोटे मामलों में प्ली बारगेनिंग की मदद लेकर अपने मुकदमे का त्वरित निष्पादन करायें.
कार्यक्रम में अधिवक्ता नील ने संविधान की गरिमा बनाए रखने का सभी से आग्रह किया. पैनल अधिवक्ता राधेश्याम साह ने संविधान के कई प्रावधानों की जानकारी बंदियों को देते कहा कि आप अपने किसी भी अधिकार के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, कानून सबके लिए बराबर है.