सरायकेला (प्रमोद सिंह) राजनगर थाना क्षेत्र की एक 11 वर्षीय नाबालिग के साथ 55 वर्षीय आरोपित बलराम हेम्ब्रम द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे वन की कोर्ट ने धारा 376(2) के तहत आरोपित को आजीवन कारावास की सजा शनिवार को सुनाई है.
सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. जुर्माने की राशि पीड़ित को दी जाएगी.
घटना एक अगस्त 2018 की है. राजनगर थाना क्षेत्र का शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए बाड़ागिद्दी ग्राम गया था. उनकी पत्नी खेत में काम करने गई थी. घर में उनकी नाबालिग बच्ची अकेली थी दोपहर करीब तीन बजे वह भी लकड़ी चुनने के लिए घर से आधा किलोमीटर की दूर पर गई. जहां उसी के गांव का 55 वर्षीय बलराम हेम्ब्रम ने उसकी बच्ची को पकड़ लिया और उसे जिलिंगडुंगरी ले जाकर उसके साथ दुष्क्रम किया और वहां से फरार हो गया. शाम करीब सात बजे तक पीड़िता का पिता घर लौटा तो पीड़िता व उसकी मां ने घटना की जानकारी उन्हें दी. रात होने के कारण उस दिन थाना नहीं जा सके और दूसरे दिन थाना जाकर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.