सरायकेला (प्रमोद सिंह) जिला व्यवहार न्यायालय के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज टू की अदालत ने वर्ष 2018 में सरायकेला थाना अंतर्गत मुड़िया तालाब के पास मोहम्मद नासिर नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपियों को भादवि की धारा 302 एवं 34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
दोषी पाए गए आरोपियों में मुख्तार आलम व अख्तर आलम, दोनों मुड़िया गांव निवासी,मोहम्मद शब्बीर चंद्रपुर एवं मोहम्मद जाहिर कमलपुर गांव निवासी हैं.अदालत ने सभी आरोपियों को 20000 जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना भुगतान नही कर पाने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा.
अदालत ने 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपियों को 5 वर्ष की कारावास एवं 10 हजार रुपए प्रत्येक को जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर तीन महीना का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने जुर्माना का राशि मृतक के पत्नी रेशमा खातुन को भुगतान करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मृतक मोहम्मद नासिर के पत्नी रेशमा खातून द्वारा 27 सितंबर 2018 को हत्या प्राथमिकी दर्ज कराया था.
प्राथमिकी में उसने बताया कि शाम 6:00 बजे के आसपास उसको पति मोहम्मद नासिर फल खरीदने के लिए कोलाबीरा गए थे उसी दौरान मुड़िया तालाब के पास चारों आरोपियों द्वारा उन्हें घेरकर गोली मार दी.
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