जमशेदपुर (Rajan)
पटमदा थाना क्षेत्र के लच्छिपुर गांव में एक युवती से शादी का प्रलोभन देकर 12 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इंकार किए जाने के मामले में एडीजे-4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपी अतुल चन्द्र महतो को संदेह का लाभ देते हुए आरोप से मुक्त कर दिया.
इससे पूर्व आरोपी को कहा गया कि वे बेल बांड दाखिल करें, जो आगामी छह माह तक प्रभावी होगा. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 12 लोगों की अदालत के समक्ष गवाही हुई थी.
*11 सितंबर 2018 को थाना पहुंचा था मामला*
घटना 7 सितंबर 2018 की है. आरोपी युवती को शादी का झांसा देकर अपने घर लेकर गया था. उसी रात को तीन बजे गांव के रहने वाले श्रीधर महतो, नीलकमल महतो एवं अनिल महतो घर पर आये और युवती को धक्का मारकर घर से निकाल दिया था. सभी ने मिलकर शादी के लिए पांच लाख रूपए की मांग की थी. धमकी भी दी थी कि रुपए नहीं देने पर शादी नहीं होगी.
*बिरसानगर की नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म करने में परसुडीह के व्यक्ति को 12 साल का सश्रम कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना भी*
बिरसानगर थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे- पांच सह स्पेशल जज पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त सागर पात्रो को बुधवार को 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ जायेगी. यह सजा अलग से काटनी होगी. सागर पात्रो परसुडीह थाना क्षेत्र के हलुदबनी तिरिलटोला का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 8 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई है. अदालत ने सागर को भादवि की धारा 376 (आई) एवं पोस्को की धारा 4 के तहत सजा सुनाई है. घटना 26 अक्तूबर 2018 को घटी थी. घटना के दिन ही आरोपी सागर पात्रो ने नाबालिग का अपहरण बहला फुसलाकर कर लिया था. बाद में मामला थाने तक पहुंचा था. घटना के दिन लड़की के परिवार के लोगों ने सागर पर आशंका व्यक्त करते हुये मामला दर्ज कराया था.