कैश कांड: झारखंड के तीनों कांग्रेसी विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि हावड़ा जिला कोर्ट ने तीनों विधायकों समेत कुल 5 लोगों को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. तीनों विधायकों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थकर घोष की एकल पीठ में सुनवाई हुई.
सुनवाई में न्यायाधीश ने सीआईडी से मामले की केस डायरी तलब की है. इधर तीनों विधायकों को जिला अदालत ने फिर से सीआईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. वही कैश कांड मामले में सूबे में सियासत गहराता जा रहा है, कांग्रेस ने अपने विधायकों के बचाव पक्ष में कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई फैसला का पार्टी सम्मान करती है. कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमारे तीनों विधायक जल्द छूटेंगे.
वही कैश कांड पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि विधायक कैश कांड मामले में कोलकाता की सीआईडी जांच को लेकर सक्षम नहीं है. झारखण्ड बीजेपी ने इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.