जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
एमजीएम थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ नौ साल पूर्व हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को दो आरोपी हरेराम सिंह और प्रदीप कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. हरेराम सिंह भोजपुर कोइलवर का रहने वाला है, जबकि प्रदीप कुमार उसका पड़ोसी ही है.
घटना 26 मई 2013 की है. घटना के बारे में महिला के पति की ओर से एमजीएम थाने में मामला दर्ज कराया गया था. घटना में कहा गया था कि महिला का पति शाम के छह बजे खाना खाकर ड्यूटी चला गया था. इसके बाद दोनों आरोपी घर पर आया था. दोनों ने कहा था कि भाभी शरबत बनाओ बहुत गर्मी लग रही है. इसके बाद महिला शरबत बनाने के लिये चली गयी और दोनों आरोपी हॉल में जाकर पंखे के नीचे बैठ गये. जब शरबत लेकर आयी तब दोनों आरोपियों में से प्रदीप ने हथियार निकाला और सटाकर कहा कि हल्ला करने पर गोली मार देंगे. इस बीच हरेराम सिंह रूमाल निकाला और नाक पर लगा दिया. इसके बाद वह बेहोश होने लगी. इस दौरान दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया था.