सरायकेला (Pramod Singh) एक जुलाई से रोजमर्रा से जुड़ी कुछ चीजों पर प्रतिबंध लग चुका है, जिसे उपयोग करते हुए या भंडारण करते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कारवाई की जाएगी. जी हां, सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़े सामानो पर एक जुलाई से पर्यावरण की सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में इसकी जानकारी ना तो दुकानदार को है और ना ग्राहक को है.
सरायकेला नगर पंचायत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का असर कहीं नजर नहीं आ रहा है. लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. जब इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो पर की गई तो मालूम चला कि इस अभियान को लेकर नगर पंचायत गंभीर नहीं है. यहां तक कि इसको लेकर प्रचार- प्रसार तक नहीं किया गया है. शहर के भीड़भाड़ वाले जगहों पर लोग खुलेआम हाथ में लहलहाते सिंगल यूज प्लास्टिक में अपना घर का समान ले जाते नजर आ रहे हैं.
देखें video
वहीं सब्जी दुकान पर भी यही हाल नजर आया. ग्राहकों को दुकानदार पॉलीथीन में सब्जी देते नजर आए. सड़क के किनारे दर्जनों दुकानों में पालीथीन नजर आ रहा है.
जबकि सिंगल यूज प्लास्टिक के सामानों पर प्रतिबंध लगाया गया है.
*इन सामानों पर है प्रतिबंध*
प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकॉल, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक पैकिंग का सामान, प्लास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिर और पीवीसी बैनर (100 माइक्रोन से कम), इंविटेशन कार्ड्स, स्टिरर (पेय पदार्थ घोलने में काम आने वाली स्टिक), इन सभी के इस्तेमाल और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.