जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
गैंगस्टर अखिलेश सिंह को फरारी के दौरान सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में आरोपी संजय पलसनिया और विनोद सिंह का बयान बुधवार को एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दर्ज हुआ. अदालत में दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है. अदालत में अब 5 अगस्त को फैसले के बिंदू पर सुनवाई होगी.
बिष्टुपुर थाने में संजय पलसनिया एवं विनोद सिंह के खिलाफ पांच वर्ष पूर्व केस दर्ज हुआ था. इसमें कार व फ्लैट देने का आरोप है. दूसरी ओर सिदगोड़ा थाने में दर्ज रंगदारी के एक अन्य मामले में मंगलवार को पुलिस पदाधिकारी गणेश प्रसाद की गवाही अदालत में हुई थी.
बोड़ाम में किन्नर की हत्या मामले में प्रेमी को उम्रकैद
एडीजे-1 कुमार दिनेश की अदालत ने बुधवार को किन्नर कृष्णाकार मुखी उर्फ लक्खी की हत्या में दोषी कथित प्रेमी उत्तम साहू को उम्रकैद और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. साक्ष्य छुपाने के मामले में तीन वर्ष कारावास और पांच हजार जुर्माने का आदेश हुआ है. अदालत में उत्तम साहू के खिलाफ 14 जुलाई को दोष सिद्ध हुआ था. सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए एपीपी राजीव कुमार ने पुलिस जांच रिपोर्ट के 13 गवाहों का परीक्षण कराया था. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, भालूबासा निवासी किन्नर कृष्णाकार मुखी उर्फ लक्खी 26 अप्रैल 2015 की रात से लापता था. इससे पूर्व मोबाइल पर उत्तम साहू का फोन आया था. इसके बाद पिता सुचित्रो मुखी को बताकर लक्खी घर से निकल गया. दूसरे दिन लक्खी के घर नहीं लौटने से परिजन परेशान हुए और सीतारामडेरा थाने में सनहा दर्ज कराया था.
सिदगोड़ा: साइबर ठगी में छह लोग बरी
साइबर क्राइम के एक मामले में विशेष न्यायालय साइबर के एडीजे दो आभास वर्मा की अदालत ने बुधवार को छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इनमें दिलप्रीत सिंह, जगजीत सिंह गिल, ऋषभ भारती, विकास कुमार तिवारी, कुलजीत सिंह और सविंदर सिंह हैं. मामले में छह लोगों की गवाही हुई थी. सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुनगर निवासी द्वारिका विश्वास ने बिष्टुपुर साइबर थाने में 4 नवंबर 2020 को कुलजीत सिंह एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
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