जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
जमशेदपुर कोर्ट में बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मिस कंचन कुमारी की अदालत ने मानगो थाना में घुसकर एसआई अतिकुर रहमान के साथ बदतमीजी करने व वर्दी फाड़ डालने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले के सभी पांच आरोपियों को सुनवाई के दौरान साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया.
बरी किये गए अभियुक्तों में शादाब आलम, मो. इरशाद आलम, मो. इलेखाब आलम, सैयद नाद हैदर और मो. इमरान अंसारी शमील हैं. अभियुक्तों की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता मो. जाहिद इकबाल ने की. घटना 13 जून 2017 की है. रात के 8.45 बजे मानगो थाना के पुलिस अवर निरक्षक अतिकुर रहमान खान मानगो थाना में सिरिसता कार्य का निष्पादन कर रहे थे.
तभी सभी आरोपी पहुंचे और अतिकुर रहमान खान का कॉलर पकड़कर खींच दिए, जिससे अतिकुर रहमान खान की वर्दी फट गयी और उक्त सभी लोग अतिकुर रहमान खान के साथ गाली गलौज करने लगे. मानगो थाना सिरिसता में मौजूद अन्य पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास करने पर धक्का मुक्की करने लगे. किसी तरह पुलिस शादाब आलम को पकड़ ली और बाकी लोग भागने में सफल रहे. इस सम्बंध में सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा पुलिस पदाधिकारी पर बल प्रयोग करने को लेकर मुकदमा दायर किया गया था.
*बिष्टुपुर में फ्लैट हड़पने के मामले में दो बिल्डरों को जिला कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत*
जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को आरोपी बिल्डर अफरोज आलम एवं परवेज अहमद खान की अग्रिम जमानत सुनवाई के दौरान मंजूर कर ली. बिस्टुपुर थाना में छ: तल्ला मकान का कार्य पूरा नहीं करने तथा तीन मंजिला मकान को बनाकर अपने कब्जे में रखकर उसे बेच देने, साथ ही साथ छ तल्ला के ऊपर अलग से जबरन कमरा बना लेने, गाली गलोच कर जान से मार देने की धमकी देने एवं पूरा मकान हड़प लेने तथा एकमत होकर दस्तावेज कूट रचना कर अमानत में खयानत करने का मामला धतकीडीह निवासी आतिफ हबीब ने दर्ज कराया था. अधिवक्ता मोहम्मद जाहिद इकबाल ने इनकी पैरवी की. घटना 17 जून 2021 को समय करीब 15:30 बजे की है.