पटना: AK 47 मामले में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को MP- MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह को 10 सजा की सुनाई है. अनंत सिंह को 14 जून को ही पुश्तैनी घर से AK47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था.
वहीं सजा का ऐलान होते ही अनंत सिंह की विधायकी जानी तय मानी जा रही है. इसके साथ ही अनंत सिंह के केयरटेकर सुनील राम को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. दरअसल बाहुबली विधायक के बाढ़ के लदमा गांव स्थित पुश्तैनी घर से एक AK-47, 26 गोली, 2 हैंड ग्रेनेड और एक मैगजिन बरामद हुआ था. इस केस में अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेउर जेल में बंद हैं.
बता दें कि साल 2019 में अनंत सिंह के पैतृक आवास से पटना पुलिस को छापेमारी में आधुनिक हथियार एके 47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे. जिसके आधार पर 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इस केस में IPC के साथ ही आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल किया गया है. इन धाराओं के आधार पर विधायक अनंत सिंह को कम से कम 7 साल या इससे अधिक उम्र कैद की सजा मिल सकती थी. ऐसे में 10 साल की सजा मिलते ही अनंत सिंह को अपना विधायक पद भी गंवाना पड़ेगा. क्योंकि कानून के मुताबिक 2 साल से अधिक की सजा मिलने पर ऐसा प्रावधान है.
बाईट
सुनील सिंह (अधिवक्ता)