रांची: मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया. जहां से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया. अब पूजा सिंघल 8 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेगी.
ईडी ने पूजा सिंघल से गिरफ्तारी के बाद लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की है. नियमानुसार गिरफ्तार किसी आरोपित को अधिकतम 14 दिनों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है. यह पूछताछ की अधिकतम सीमा है. इसी मामले में उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार से 13 दिनों की पूछताछ के बाद 20 मई को जेल भेज दिया गया था.
बता दें कि रिमांड अवधि खत्म के बाद अदालत ने आरोपित को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था. ईडी की टीम ने निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए पहली बार पांच दिनों की रिमांड पर लिया था. 16 मई को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद सिंघल को अदालत में पेश किया गया. ईडी ने दूसरी बार चार दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की. 20 मई को अदालत में पेशी के साथ पांच दिनों की रिमांड पर फिर अपने साथ ईडी ले गई. पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. उसी के आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है.