सरायकेला: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए हत्यारे पति नवीन महतो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. भादवि की धारा 302 के तहत मामले का दोषी पाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त नवीन महतो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ- साथ 5000 रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई है.
वहीं अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त नवीन को 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. मृतका मिठूरानी महतो के पिता कमलाकांत महतो की शिकायत पर आदित्यपुर थाना कांड संख्या 7/ 2019 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि वर्ष 2000 में हिंदू रीति रिवाज के साथ उन्होंने अपनी बेटी मिठूरानी महतो की शादी नवीन महतो के साथ की थी. जिससे बड़ा लड़का 17 वर्ष का हिरणमय महतो और एक 10 वर्षीय बेटी सरस्वती महतो है. नवीन महतो शुरू से ही आदित्यपुर में रहकर काम करता था और उसकी पत्नी मिठूरानी महतो अपने दोनों बच्चों के साथ गांव में रहती थी. इधर 2 महीने पूर्व मिठूरानी महतो को पता चला कि नवीन महतो अपने घर के पीछे वाली विधवा औरत के साथ गलत संबंध रखता है. जिसके कारण मिठू रानी महतो अपने दोनों बच्चों को अपने मायके में छोड़कर विद्युतनगर में अपने पति के साथ रहने लगी. घटना से 2 दिन पहले मृतका मिठूरानी महतो का लड़का अपनी मां से फोन पर हाल- चाल पूछ रहा था तो उस समय भी नवीन महतो अपनी पत्नी को भद्दी- भद्दी गालियां दे रहा था. दिनांक 9 जनवरी 2019 की अहले सुबह सूचना मिली कि मिठूरानी महत़ो की हत्या हो गई है. जिसपर अपने नाती हिरणमय महतो एवं गांव के अन्य सदस्यों के साथ विद्युतनगर जाकर देखने पर कमलाकांत महतो ने पाया कि उनकी बेटी मिठूरानी महतो घर में खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी. जिसके बाद उन्होंने आदित्यपुर थाने में अपने दामाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.