सरायकेला: सरायकेला- चाईबासा मार्ग में 16 मई की रात हुए सड़क दुर्घटना में सरायकेला के तीन युवकों की मौत मामले पर झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को मृतक के परिवार को विधिक सहायता अविलंब उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है.
जिसके आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विजय कुमार ने डीएलएसए सचिव कुमार क्रांति प्रसाद को अविलंब कार्यवाई हेतु निर्देशित किया. डीएलएसए सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने मृतक बिजेश राणा, दुलाल सिंह मोदक तथा पिंकू कारजी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए हर संभव विधिक सहायता देने का भरोसा दिया. सचिव ने बताया तीनों परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1- 1 लाख सहायता राशि के लिए आवेदन विभाग को भेजा गया साथ ही ब्रजेश राणा और पिंकू कारजी के बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत दो हजार प्रतिमाह भरण पोषण हेतु दिलाने के लिए कार्यवाई प्रारंभ कर दिया गया है. साथ ही इन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने की भी कार्यवाई प्रारंभ कर दी गई है. इसके साथ ही मृत व्यक्ति के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा के अंतर्गत भी न्यायालय से उचित मुआवजा दिलाने हेतु वाद दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.