सरायकेला: हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने मामले के आरोपी सुभाष चावडे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त सुभाष को भादवि की धारा 302 के तहत मामले का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ 5000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त सुभाष को 6 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
आदित्यपुर थाना कांड संख्या 380/ 2015 के तहत मृतक पांचू गोपाल मंडल के छोटे भाई गोविंदा मंडल की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें गोविंदा ने बताया था कि उसका बड़ा भाई मृतक पांचू गोपाल मंडल विगत 8 वर्षों से आदित्यपुर के बिल्डर पाटो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के यहां लेबर सप्लायर का काम करता था. जो घटना के समय रिवर व्यू कॉलोनी आदित्यपुर में बन रहे एमपी मोदी अपार्टमेंट में लेबर सप्लाई कर रहा था. दिनांक 12 अक्टूबर 2015 की संध्या करीब 7:00 बजे मृतक पांचू गोपाल फोन कर छोटे भाई गोविंदा मंडल को घर के लिए पैसा देने को लेकर आदित्यपुर बुलाया. 13 अक्टूबर 2015 की सुबह 7:00 बजे एमपी मोदी अपार्टमेंट आदित्यपुर पहुंचने पर गोविंदा मंडल ने पाया कि फ्लैट के 109 नंबर कमरा में उसके बड़े भाई पांचू गोपाल मंडल की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है. पुलिस द्वारा छानबीन के दौरान मामले का खुलासा किया गया था.