घाटशिला : अनुमंडल कार्यालय के सभागार में समान्य एवं व्यय प्रेक्षकों ने घाटशिला प्रखंड के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चुनाव आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. इस दौरान प्रखंक में चनाव लड़ रहे जिला परिषद प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी, पंसस प्रत्याशी एवं वार्ड सदस्य मौजूद थे.
इस दौरान प्रेक्षको ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखकर ही काम करना है. साथ ही जो गाईड लाईन व्यय के लिए बनाये गये है, उसी के दायरे में रहकर खर्च करना है. उन्होनें कहा कि जिप सदस्यों को 2 लाख 14 हजार, मुखिया को 85 हजार, पंसस को 71 हजार और वार्ड सदस्य को 14 हजार रुपय खर्च करने है। उन्होनें कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी बिना प्रशासन के अनुमती के सभा या जुलूस नही निकाल सकते है. ना ही सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन का उपयोग पोस्टर बैनर के लिए किया जा सकता है। उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी एक दूसरे के निजी जीवन पर लाछंघ नही लगा सकते. उन्होनें कहा कि प्रत्याशी जो भी खर्च करता है, उस पर चुनाव निर्वाचन आयोग का पुरा ध्यान केन्द्रीत रहेगा, इसलिए दायरे में रहकर ही खर्चा करे। प्रेक्षक निरंजन कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार से मतदाता को प्रलोभन देना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। चुनाव के दौरान यह ध्यान रहे कि कोई प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी का पुतला नही फुंकेगे. उन्होनें कहा कि अगर किसी प्रकार के समानों का वितरण किया जाता है, और वह अखबारों में प्रकाशित होती है तो उसका सारा खर्च प्रत्याशी पर ही जोड़ा जायेगा. इतना ही नही अगर आप किसी प्रचारक को बाहर से बुलाते है तो उस प्रचारक का चलने के साथ साथ घाटशिला पहुंचने के साथ तक का भाड़ और अन्य खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा.