सरायकेला/ Pramod Singh जिले के आदित्यपुर स्थित शिवा नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉ विवेक चंद्रा पर जिला उपभोक्ता फोरम ने दो लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. जिसके बाद जिले के डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है.
मामला साल 2019 का है. यह अपने आप मे जिले का पहला मामला है. इस अजीबोगरीब मामले का खुलासा तब सामने आया जब जिला कंज्यूमर कोर्ट का फैसला सार्वजनिक किया गया. इस संबंध में आवेदनकर्ता पूजा देवी ने एक मामला सरायकेला कंज्यूमर फोरम में दर्ज कराया था.
अपने शिकायत में पूजा देवी ने कहा था कि पथरी का इलाज कराने के लिए वे डॉक्टर विवेक चंद्रा से मिली. जहां डॉ विवेक द्वारा पथरी का इलाज कराने के नाम पर उन्हें भर्ती कराया गया और उनका ऑपरेशन कर दिया गया. लेकिन महीने भर बाद भी दर्द में कहीं से आराम नहीं मिला, जिसके बाद वे पुनः अस्पताल में डॉक्टर विवेक चंद्रा से मिलने पहुंची लेकिन इस बार शिवा नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा कि आप किसी उच्च अस्पताल से संपर्क करें मामला बढा हुआ है.
दर्द से कराह रही महिला सीधे टाटा मुख्य अस्पताल गई जहां उनका इलाज शुरू किया गया और उनकी दोबारा ऑपरेशन की गई. जब ऑपरेशन किया गया तो पता चला कि पूर्व में किए गए ऑपरेशन में कोई भी सच्चाई नहीं है और पथरी निकाली ही नहीं गई थी. जिसके बाद पीड़ित महिला ने कोर्ट का रुख किया.
उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में उन्हें तीन से चार लाख का नुकसान हुआ हैं. साथ ही उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी होना पड़ा. वैसे महिला को इंसाफ के लिए करीब चार साल तक संघर्ष करना पड़ा.
कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा कंपनसेशन के रूप में 1 लाख, मानसिक प्रताड़ना के एवज में 50 हजार एवं लिटिगेशन चार्ज के रूप में 50 हजार डॉ विवेक चंद्रा, अस्पताल एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
वही कंजूमर फोरम के अध्यक्ष ने बताया कि 2010 से लंबित मामलों का निष्पादन सरायकेला कंज्यूमर फोरम में अब शुरू हो गया है. इसमें कई मामले हैं जिसका निष्पादन लगातार किया जा रहा है. लोगों से अपील की गई है, कि इस तरह के मामले जल्द से जल्द आकर सरायकेला कंजूमर फोरम में दर्ज कराएं ताकि उन्हें उनका हक दिलवाया जा सके.