राजनगर (Pitambar Soy) प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुवंरदा में जिला बाल कल्याण समिति की ओर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान विद्यालय के छात्र- छात्राओं को जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित महतो ने बाल अधिकारों से संबंधित जानकारी प्रदान की.
उन्होंने स्पोंसरशिप योजना, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर विस्तृत जानकारी दी. रोहित ने कहा कि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 18 साल से कम आयु के अनाथ बच्चों को प्रतिमा ₹2000 सरकार की ओर से देने का प्रावधान है. यह योजना कोरोना काल के दौरान मृत्यु हुए दंपतियों के अनाथ बच्चों के लालन-पालन के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई है. रोहित ने कहा कि समाज में आज भी बाल विवाह जैसे कुरीतियां व्याप्त हैं. लड़कियों को कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। जिससे लड़कियों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं होने के कारण मां बनने के बाद कई बीमारियों से जूझते हैं. इन समस्याओं का समाधान के लिए सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है. इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैलाश चन्द्र राउत, सहायक शिक्षक रेंगो कुदादा, महेश्वर महतो आदि उपस्थित थे.
Reporter for Industrial Area Adityapur