पटना, Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Form: बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब तक की सबसे आकर्षक योजना लांच कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुक्रवार की शाम लांच किया। इन योजनाओं के तहत युवाओं को बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन 50 फीसद अनुदान के साथ मिलेगा। इसका लाभ बिहार में रहने वाले हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातें जरूर जान लें।
आधी रकम ही चुकानी होगी, बाकी सरकार देगी
योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल पांच लाख रुपए ही चुकाने होंगे। और तो और महिलाओं को इस लोन के लिए कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। अन्य को भी केवल एक फीसद ब्याज देना होगा। यह लोन चुकाने के लिए सात साल तक का समय मिल सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए, जिसका ब्योरा हम आगे दे रहे हैं। यह योजना 18 जून 2021 को लांच की गई है। इस तारीख से तीन महीने तक आवेदन के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा।
इस तरह करें आवेदन
योजना के आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक आपको इसी खबर में मिलेगा। आवेदन शुरू करने से पहले पूरी खबर को ठीक तरीके से पढ़ लें, साथ ही सरकार की ओर से जारी उपयोगकर्ता पुस्तिका को भी अच्छी तरह देख और समझ लें।
सबसे पहले आधार के जरिये रजिस्ट्रेशन
आवेदन के लिए दिए गए लिंक को ओपन करते ही आपके सामने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने का पेज आएगा। इस पेज पर आपको अपना पूरा नाम, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियां देनी होंगी। यह ध्यान रखें कि आधार कार्ड में वहीं नाम और मोबाइल नंबर दर्ज रहे, जो आप आवेदन में दे रहे हैं। एक मोबाइल और आधार नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधार से लिंक आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिये पूरी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आप लॉग इन कर सकेंगे और इसके बाद आपको आवेदन करने का विकल्प सामने आएगा।
रजिस्ट्रेशन के वक्त चुनें योजना का नाम
रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको योजना का नाम भी चुनना होगा। नए उद्यमियों के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और सामान्य युवा के लिए चार अलग-अलग कोटियां निर्धारित की हैं। हर कोटि के लिए योजना के बाकी नियम तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन सबका कोटा अलग-अलग है। कोटा के तहत निर्धारित संख्या के आधार पर ही योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना असीमित लाभुकों के लिए नहीं है।
आवेदन में इन चीजों का रखें ध्यान
- आवेदन के पहले पेज पर आपको व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, योजना का नाम, आवेदक की जाति और शैक्षणिक जानकारी देनी होगी।
- आवेदन के दूसरे पेज पर भी आपको शैक्षणिक और अपने उद्योग प्रोजेक्ट से संबंधित प्रशिक्षण के विषय में विस्तार से जानकारी देनी होगी। यह ध्यान रखें कि अगर आपने किसी संस्थान से प्रोजेक्ट के संबंध में प्रशिक्षण लिया है तो आपको चयन के समय वरीयता मिल सकती है।
- आवेदन के अगले पेज पर आपको पारिवारिक स्थिति और अपने व्यवसाय के संबंध में अलग-अलग कॉलम में जानकारियां देनी होंगी।
- इसके बाद आपको अपने व्यवसाय संगठन के बारे में जानकारी देनी होगी। ध्यान रखें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको व्यवसाय के लिए निबंधित फर्म होना चाहिए। यह फर्म प्रोपरायटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हो सकती है।
- अगले पेज पर आपको अपने प्रोजेक्ट, उसके लिए उपलब्ध भूखंड और अन्य संरचनाओं के साथ ही उद्योग संबंधी प्रशिक्षण का ब्योरा देना होगा।
- प्रोजेक्ट की लागत और बैंक खाते से संबंधित जानकारी आपको अगले पेज पर देनी होगी। सबसे आखिर में आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन का प्रिव्यू देखने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप आवेदन को सबमिट कर सकेंगे। एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद उद्योग विभाग आपको आगे की प्रक्रिया और नतीजे के बारे में सूचित करेगा।
इन 12 किस्म के दस्तावेजों को करना होगा अपलोड
1. जाति प्रमाण पत्र, 2. उम्र के लिए मैट्रिक का प्रमाणपत्र, 3. इंटरमीडिएट या समकक्ष का प्रमाणपत्र, 4. उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र, 5. आवासीय प्रमाणपत्र, 6. फर्म/कंपनी के निबंधन का प्रमाणपत्र, 7. फर्म का या निजी पैन कार्ड, 8. जमीन से संबंधित लगान रसीद, एग्रीमेंट या किरायानामा, 9. कौशल विकास संबंधी प्रमाणपत्र (यदि हो तभी, यह अनिवार्य नहीं है।), 10. कैंसल चेक, 11. आवेदक की फोटो, 12. आवेदक के हस्ताक्षर की फोटो
ये चीजें भी जान लें
- अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ फार्मेट में ही होने चाहिए। अन्य किसी फार्मेट में दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- आवेदक के पास आधार नंबर, उसमें लिंक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आइडी होना जरूरी है। पूरी प्रक्रिया में हमेशा एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी का प्रयोग करें।
- आवेदन पूरा भर लेने और सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद प्रिव्यू का आप्शन आएगा। इसमें पूरे आवेदन को सही तरीके से जांच लें और जरूरी होने पर बदलाव कर ठीक करें।
- आवेदन सबमिट करते ही आपके सामने रसीद आ जाएगी। इसका प्रिंट अपने पास निकाल कर रख लें।
- यह योजना असीमित नहीं है। यानी कि हर योजना के तहत लाभुकों की संख्या निर्धारित की गई है। इसकी जानकारी आप अपने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से ले सकते हैं। चयनित लाभुकों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक को प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके आधार पर चयन में वरीयता मिल सकती है। अप्रशिक्षित इंटर पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं।
- चयन के बाद सरकार हर इकाई में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 25 हजार रुपए की व्यवस्था करेगी।
- पांच लाख रुपए लौटाने के लिए आपको सात साल यानी 84 महीने का वक्त मिलेगा।
- पुराने उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना केवल नए उद्यमियों के लिए ही है। चयनित उद्यमियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ मिलेगा।
- प्रोपरायटरशिप फर्म के मामले में लाभुक अपने निजी पैन कार्ड के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। फर्म का चालू खाता अर्थात करेंट अकाउंट होना जरूरी है। बचत खाता के साथ आवेदन नहीं किया जा सकता है।
- आवेदन करने से पहले एक बार उद्योग विभाग की वेबसाइट (https://udyami.bihar.gov.in/) पर दिए गए निर्देशों को भी ठीक तरीके से पढ़ लें।
- विभाग की ओर से जारी उपयोगकर्ता पुस्तिका को भी ठीक तरह से देखने के बाद ही आवेदन करें। पुस्तिका तक जाने के लिए इस लिंक को क्लिक करें – https://udyami.bihar.gov.in/user-manual” rel=”nofollow
- सीधे आवेदन के पेज पर जाने के लिए इस लिंक का उपयोग करें – https://udyamiuser.bihar.gov.in/” rel=”nofollow