औरंगाबाद/ Dinanath Mouar व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 अमित कुमार सिंह ने फेसर थाना कांड संख्या 18/ 16 भादवी की धारा 302/ 393/ 411/ 34 मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी विष्णु गुप्ता को दोषी करार दिया है. सजा की तिथि 6 मई मुकर्रर की गई है.
क्या है मामला
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि चर्चित कांड के सूचक शाहपुर निवासी रवि रंजन द्वारा 13 मई 2016 को बताया गया कि उसका सहोदर भाई धर्मजीत कुमार भाड़े के टेंपू से जीविकोपार्जन करता था. आज नावाडीह स्टैंड से यह कहा गया कि बेली गांव रिजर्व जा रहे हैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा. शाम को खबर मिली कि भाई की हत्या हो गई है. घटनास्थल गमहोर पहुंचे तो ग्रामीणों ने दो व्यक्ति को पकड़ कर रखा था. पकड़े गए व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि लूट के इरादे से टेंपू रिजर्व किया था. सुनसान रास्ते में लूट का विरोध करने पर धर्मजीत की हत्या कर लाश टेंपो के पीछे रखकर ले जा रहे थे. दौरान टेंपो गमहोर गांव के नाले में फंस गया. टेंपो पर लाश देखकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया. एक अन्य अभियुक्त सुमंत कुमार जो औरंगाबाद के विराटपुर निवासी की बयान के बाद मृत्यु हो गई थी. वहीं एक अभियुक्त विष्णु गुप्ता जमानत पर था. जिसे मंगलवार को बेल बांड निरस्त करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
/ Dinanath Mouar व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 अमित कुमार सिंह ने फेसर थाना कांड संख्या 18/ 16 भादवी की धारा 302/ 393/ 411/ 34 मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी विष्णु गुप्ता को दोषी करार दिया है. सजा की तिथि 6 मई मुकर्रर की गई है.
क्या है मामला
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि चर्चित कांड के सूचक शाहपुर निवासी रवि रंजन द्वारा 13 मई 2016 को बताया गया कि उसका सहोदर भाई धर्मजीत कुमार भाड़े के टेंपू से जीविकोपार्जन करता था. आज नावाडीह स्टैंड से यह कहा गया कि बेली गांव रिजर्व जा रहे हैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा. शाम को खबर मिली कि भाई की हत्या हो गई है. घटनास्थल गमहोर पहुंचे तो ग्रामीणों ने दो व्यक्ति को पकड़ कर रखा था. पकड़े गए व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि लूट के इरादे से टेंपू रिजर्व किया था. सुनसान रास्ते में लूट का विरोध करने पर धर्मजीत की हत्या कर लाश टेंपो के पीछे रखकर ले जा रहे थे. दौरान टेंपो गमहोर गांव के नाले में फंस गया. टेंपो पर लाश देखकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया. एक अन्य अभियुक्त सुमंत कुमार जो औरंगाबाद के विराटपुर निवासी की बयान के बाद मृत्यु हो गई थी. वहीं एक अभियुक्त विष्णु गुप्ता जमानत पर था. जिसे मंगलवार को बेल बांड निरस्त करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.