औरंगाबाद/ Dinanath Mouar व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे तीन न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 682/ 22 में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर थाना के अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया है कि आठ मई को सुबह आठ बजे न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आजतक प्रतीक्षित प्रतिवेदन अप्राप्त क्यों है.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कोर्ट आज से मोर्निग हो गई है. इस वाद में केश डायरी की मांग 27/03/23 को अनुसंधानकर्ता विनय कुमार सिंह से किया गया था, जो आज तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाये है, जिसे न्यायालय ने कर्तव्य पालन में लापरवाही मानते हुए अनुसंधानकर्ता को शोकोज किया है. इस वाद में भादंवि धारा 323, 324, 341, 379, 307/ 34 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
वहीं व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने नवीनगर थाना कांड संख्या 86/ 23 में 06/ 04/ 23 से लम्बित वाद दैनिकी के मद्देनजर एक सप्ताह के अंदर अनुसंधानकर्ता को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में जमानत याचिका लंबित है. स्मार पत्र 24/ 04/ 23 को भेजा गया था. न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा है कि आपके द्वारा न्यायिक आदेश के अवमानना पर क्यों नहीं वरीय अधिकारियों को सूचित किया जाए.